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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम की शिकायत पर स्टैंडिंग काउंसल का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का आदेश रद्द किया

30 Apr 2025 5:04 PM - By Vivek G.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम की शिकायत पर स्टैंडिंग काउंसल का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक स्टैंडिंग काउंसल का अनुबंध समाप्त करने के फैसले को "अवैध" और "मनमाना" करार दिया है, और सिर्फ एक जिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर की गई इस प्रशासनिक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है।

यह मामला उस समय शुरू हुआ जब पिछले साल अक्टूबर में हरदोई के जिला अधिकारी (डीएम) मंगल प्रसाद सिंह को कोर्ट ने तलब किया। यह समन उस समय जारी हुआ जब एक विस्फोटक लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित सुनवाई के दौरान डीएम का मोबाइल फोन बंद पाया गया, जिससे स्टैंडिंग काउंसल उन्हें संपर्क नहीं कर सके।

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इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा:

"यह वास्तव में चिंताजनक स्थिति है कि जिले का मुखिया मोबाइल फोन बंद रखकर काम कर रहा है... यह समझ से परे है कि किन परिस्थितियों में मोबाइल फोन बंद रखा गया है..."

इसके बाद, डीएम ने राज्य सरकार को शिकायत भेजी कि स्टैंडिंग काउंसल ने उन्हें संपर्क नहीं किया और कोर्ट को गलत जानकारी दी, जिससे उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी उठानी पड़ी।

सिर्फ डीएम की इस शिकायत के आधार पर, राज्य सरकार ने नवंबर में स्टैंडिंग काउंसल का अनुबंध समाप्त कर दिया, और उन्हें अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया।

इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए, स्टैंडिंग काउंसल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण था और बिना उचित प्रक्रिया के लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल डीएम के पत्र पर भरोसा किया और उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

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दूसरी ओर, सरकार ने दलील दी कि किसी विधिक अधिकारी की नियुक्ति या समाप्ति सरकार के विवेक का विषय है और हाईकोर्ट का दखल सीमित होता है। साथ ही उन्होंने कॉल रिकॉर्ड्स का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर यह दिखाया गया कि उस दिन याचिकाकर्ता की डीएम को कोई कॉल नहीं हुई।

हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता की यह बात मानी कि:

"टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा जारी कॉल डिटेल्स में वे कॉल्स शामिल नहीं होतीं जो उस समय की जाती हैं जब फोन बंद हो।"

राज्य की ओर से इस बात का कोई खंडन नहीं किया गया।

कोर्ट ने यह भी माना कि स्टैंडिंग काउंसल सिर्फ कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे थे और वे कोर्ट के एक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। कोर्ट ने डीएम की नाराजगी और उसके कारण लिए गए फैसले को अनुचित बताया।

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"सिर्फ इसलिए कि डीएम ने फोन नहीं उठाया या उनका फोन बंद था और यह बात कोर्ट को सही ढंग से सूचित कर दी गई, यह स्टैंडिंग काउंसल के कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने का आधार नहीं हो सकता," कोर्ट ने कहा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुबंध समाप्त करने के पीछे की जांच रिपोर्ट “दुर्भावनापूर्ण” थी और पारदर्शिता की कमी थी। इसके अलावा, जारी किया गया कारण बताओ नोटिस अस्पष्ट था, जिसमें न तो कोई प्रस्तावित कार्रवाई बताई गई और न ही कोई स्पष्ट घटना का उल्लेख किया गया।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने अंत में याचिका स्वीकार की और उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव और अतिरिक्त विधिक स्मृति अधिकारी द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया।

“इसमें कोई औचित्य नहीं था कि याचिकाकर्ता को 8 महीने तक अपने कर्तव्यों से वंचित रखा गया, जबकि लाइसेंस नवीनीकरण ही उस रिट याचिका का विषय था,” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला।

यह निर्णय कोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक न्याय के पक्ष में एक मजबूत संदेश देता है कि प्रशासनिक फैसले व्यक्तिगत नाराजगी के आधार पर नहीं होने चाहिए, खासकर जब मामला कोर्ट के अधिकारियों से जुड़ा हो।

केस का शीर्षक - कृष्ण कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, विधि एवं विधिक स्मरण लोक सेवा आयोग एवं 2 अन्य 2025

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