राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति अनुप कुमार धंड के माध्यम से 11 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के शिक्षा के मूल अधिकार को मान्यता देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़िता का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करे और बालिग होने तक उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करे।
कोर्ट के समक्ष यह मामला तब आया जब सरकार बालिका गृह, गांधी नगर, जयपुर की अधीक्षक ने तीन पत्र लिखकर पीड़िता को पास के सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा में दाखिल कराने की अनुमति मांगी। पीड़िता ने 11 वर्ष की उम्र में बच्चे को जन्म दिया और अब वह शिक्षा प्राप्त कर अपना करियर बनाना चाहती है।
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"शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत आता है और आरटीई अधिनियम, 2009 द्वारा समर्थित है," कोर्ट ने यह स्पष्ट किया।
न्यायमूर्ति धंड ने इससे पहले जनवरी 2024 में विस्तृत निर्देश जारी करते हुए पीड़िता के लिए चिकित्सीय देखभाल, भोजन, आश्रय, गोपनीयता और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने नवजात शिशु को कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद दिए जाने की अनुमति दी थी और राजस्थान पीड़िता मुआवजा योजना, 2011 के तहत मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था।
"सुपरिटेंडेंट...को निर्देशित किया जाता है कि वह पीड़िता को बालिग होने तक बालिका गृह में रहने दे और उसे शिक्षा सहित सभी सुविधाएं प्रदान करे।" — न्यायमूर्ति अनुप कुमार धंड
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संविधान और आरटीई अधिनियम के तहत भारत की जिम्मेदारी को दोहराते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। अधिनियम सरकार को यह सुनिश्चित करने का दायित्व देता है कि सभी बच्चों को बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्राप्त हो।
निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस नहीं देगा जिससे वह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो।"
कोर्ट ने स्वीकार किया कि सरकारी प्रयासों के बावजूद भारत में कई लड़कियां गरीबी, घरेलू जिम्मेदारियों और विवाह को प्राथमिकता देने वाली सामाजिक मान्यताओं के चलते शिक्षा से वंचित रहती हैं।
लड़कियों से अक्सर अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू कार्य और विवाह को शिक्षा से अधिक प्राथमिकता दें... शिक्षा में पंजीकरण, पूर्णता दर और साक्षरता में लड़कियां लड़कों से पीछे हैं।"
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पीड़िता की पढ़ाई में रुचि को देखते हुए कोर्ट ने उसके स्कूल में दाखिले की अनुमति दी और बालिका गृह की अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह उसे निकटतम सरकारी स्कूल में दाखिल कराए और किताबें तथा अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराए।
"पीड़िता को पास के किसी भी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने और उसकी पढ़ाई का खर्च वहन करने की अनुमति देना न्यायसंगत और उचित है।"
सुनिश्चितता और निगरानी के लिए कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), बाल संरक्षण अधिकारी और बालिका गृह की अधीक्षक को पीड़िता के दाखिले का दस्तावेजी प्रमाण और उसकी पढ़ाई की वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
"उन्हें पीड़िता से नियमित रूप से मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी पढ़ाई बालिग होने तक बिना किसी रुकावट के जारी रहे और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को हर साल जुलाई में प्रस्तुत की जाए।"
यह निर्णय फिर से यह सिद्ध करता है कि राज्य की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वह संवेदनशील परिस्थितियों में जीवन जी रही बालिकाओं को शिक्षा और संरक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाए।
शीर्षक: पीड़ित बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य