दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों — नीलम आज़ाद और मनोरंजन डी — की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 7 मई 2025 की तारीख तय की है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की दो सदस्यीय पीठ ने 29 अप्रैल को इस मामले को सुना। हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के प्रतिनिधि वकील द्वारा एक सप्ताह की मोहलत मांगे जाने के बाद मामला स्थगित कर दिया गया।
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"यह असली लेक्चर है। अगर एएसजी को दिलचस्पी है, तो वह खुद यहां मौजूद रहें... इस तरह की आदत जो राज्य की है, संवैधानिक अदालतों में बहाने बनाने की... यह ठीक नहीं है।"
— नीलम आज़ाद की ओर से पेश वकील
नीलम आज़ाद की ओर से पेश वकील ने इस स्थगन का विरोध करते हुए कहा कि यह जानबूझकर की जा रही देरी है, और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी याचिकाओं में अनुचित है। जब एएसजी की ओर से आए वकील ने "नैतिक शिक्षा" न देने की टिप्पणी की, तो नीलम के वकील ने जवाब दिया कि यह वास्तव में एक ज़रूरी टिप्पणी है जो राज्य की आदतों की आलोचना करती है।
इस बहस के दौरान न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा:
“बस कीजिए… आपने हमें चिढ़ा दिया है।”
इसके बाद कोर्ट ने मामले को 7 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।
पिछले सप्ताह, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूएपीए (UAPA) के तहत लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाया था। आरोपी द्वारा स्मोक कैनिस्टर के उपयोग को लेकर अदालत ने मौखिक टिप्पणी की थी:
“अगर स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल आतंकवादी कृत्य है, तो हर होली और आईपीएल मैच में भी यूएपीए लागू हो जाएगा।”
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा था कि क्या गैर-घातक स्मोक कैनिस्टर का उपयोग यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है।
नीलम आज़ाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपी नए संसद भवन पर 2001 संसद हमले की भयानक यादें फिर से लाना चाहते थे, जो देश की लोकतांत्रिक गरिमा का प्रतीक है।
यह घटना 2001 संसद हमले की वर्षगांठ पर हुई थी। जब लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था, उस समय सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने सार्वजनिक दीर्घा से छलांग लगाकर लोकसभा कक्ष में प्रवेश किया, और पीले रंग की गैस छोड़ते हुए नारेबाज़ी की। उन्हें सांसदों ने मौके पर ही काबू में ले लिया।
इसी के साथ, अमोल शिंदे और नीलम आज़ाद ने संसद भवन के बाहर ऐसे ही रंगीन धुएं वाले कैनिस्टर का उपयोग किया और “तानाशाही नहीं चलेगी” जैसे नारे लगाए।
इस घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिससे संसद की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठीं।
अब दिल्ली हाई कोर्ट 7 मई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, जिसमें यूएपीए के तहत लगाए गए आरोपों की वैधता और जमानत याचिकाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
केस का शीर्षक: मनोरंजन डी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)