राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि एक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CM&HO) को जिला अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर के पद पर ट्रांसफर करना डिप्युटेशन के बराबर है। और चूंकि डिप्युटेशन के लिए कर्मचारी की सहमति आवश्यक होती है, इस मामले में सहमति न होने के कारण ट्रांसफर आदेश अमान्य है।
मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति मुनुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने ट्रांसफर आदेश को रद्द करते हुए एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रांसफर को सही ठहराया गया था। कोर्ट ने पाया कि एकल न्यायाधीश को “गुमराह” किया गया क्योंकि अधिकारियों ने सुनवाई के दौरान पुराने नियम पेश किए थे।
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“संशोधन के बाद, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ हॉस्पिटल्स का पद शेड्यूल-I में सूचीबद्ध कैडर लिस्ट में नहीं पाया जाता,” कोर्ट ने कहा।
यह मामला तब शुरू हुआ जब अपीलकर्ता, जो उदयपुर में CM&HO के पद पर कार्यरत थे, को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में डिप्टी कंट्रोलर के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया। यह ट्रांसफर उनके खिलाफ लंबित शिकायतों और जांच के चलते किया गया। उन्होंने इस ट्रांसफर को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन एकल न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने विशेष अपील दाखिल की।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि संशोधित नियमों के अनुसार उन्हें एक कैडर पद से नॉन-कैडर पद पर भेजा गया, जो डिप्युटेशन की श्रेणी में आता है और इसके लिए उनकी सहमति जरूरी थी। उन्होंने बताया कि राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रूल्स में 2012 के बाद डिप्टी कंट्रोलर का पद कैडर सूची से हटा दिया गया है।
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कोर्ट ने नियमों की समीक्षा के बाद इस दलील से सहमति जताई:
“यह ट्रांसफर स्पष्ट रूप से सेवा शर्तों या करियर की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह उच्च पद से निम्न पद पर ट्रांसफर है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादी यह साबित नहीं कर सके कि डिप्टी कंट्रोलर का पद अब भी सेवा कैडर का हिस्सा है।
“प्रतिवादियों ने पुराने नियमों के साथ हलफनामा दाखिल किया, जिससे एकल न्यायाधीश ने डिप्टी कंट्रोलर ऑफ हॉस्पिटल्स के पद को समकक्ष मान लिया… यदि संशोधित नियम न्यायाधीश के ध्यान में लाए जाते, तो यह आदेश पारित नहीं होता।”
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि बिना सहमति के ट्रांसफर अवैध था और इसलिए यह आदेश टिक नहीं सकता।
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“किसी कर्मचारी को डिप्युटेशन पर भेजने के लिए उसकी सहमति एक अनिवार्य शर्त है, जो इस मामले में अनुपस्थित है।”
इसलिए, कोर्ट ने अपील और रिट याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया।
शीर्षक: डॉ. शंकर लाल बामनिया बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।