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दिल्ली उच्च न्यायालय: धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत कानूनी नोटिस में स्पष्ट रूप से 'चेक राशि' की मांग होनी चाहिए

17 Jun 2025 12:25 PM - By Shivam Y.

दिल्ली उच्च न्यायालय: धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत कानूनी नोटिस में स्पष्ट रूप से 'चेक राशि' की मांग होनी चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के अंतर्गत, चेक जारी करने वाले को भेजे गए कानूनी नोटिस में विशेष रूप से चेक राशि की मांग की जानी चाहिए, अन्यथा शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

Barun Bhanot बनाम M/S Annie Impexpo Marketing Pvt Ltd & Anr (CRL.L.P. 45/2018) मामले में, न्यायमूर्ति अमित महाजन ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ₹1,00,000 की चेक राशि की स्पष्ट मांग न होने के कारण कानूनी नोटिस धारा 138(b) के तहत अमान्य है।

“एनआई एक्ट की धारा 138(b) की भाषा यह स्पष्ट करती है कि प्राप्तकर्ता या विधिपूर्वक धारक को ‘उक्त राशि’ की मांग एक लिखित नोटिस द्वारा चेक जारीकर्ता से करनी चाहिए। यहां ‘उक्त राशि’ का तात्पर्य चेक की राशि से है,” अदालत ने कहा।

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यह मामला ₹50,000 के दो चेक बाउंस होने से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने नोटिस में प्रतिवादियों से “सभी बकाया राशि चुकाने” को कहा, लेकिन स्पष्ट रूप से ₹1,00,000 की चेक राशि की मांग नहीं की। अदालत ने पाया कि यह धारा 138(b) की वैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करता

“कानूनी नोटिस में चेक राशि की मांग नहीं की गई… इसके स्थान पर, केवल बकाया राशि चुकाने को कहा गया, जो स्पष्ट मांग नहीं मानी जा सकती,” अदालत ने टिप्पणी की।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस निष्कर्ष को भी सही ठहराया कि प्रतिवादीगण ने धारा 139 के तहत याचिकाकर्ता के पक्ष में मानी जाने वाली धारणा को सफलतापूर्वक खंडित किया। उन्होंने बिलों में विसंगतियां और एक ही खेप के लिए दोहरे बिल का हवाला दिया।

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“भले ही याचिकाकर्ता का पक्ष सर्वोच्च मान लिया जाए, लेकिन एक बार प्रतिवादियों ने संभाव्य रक्षा प्रस्तुत कर दी, तो यह भार याचिकाकर्ता पर आ गया कि वह देनदारी को वस्तुतः प्रमाणित करे,” अदालत ने स्पष्ट किया।

अदालत ने पाया कि मजिस्ट्रेट के निर्णय में कोई विकृति नहीं थी, और यह भी दोहराया कि दोषमुक्ति का निर्णय आरोपी की निर्दोषता की धारणा को और मजबूत करता है।

“दोषमुक्ति का निर्णय तभी पलटा जा सकता है जब साक्ष्य का मूल्यांकन विकृत हो—ऐसा न होने पर हस्तक्षेप उचित नहीं है,” अदालत ने निर्णय दिया।

केस का शीर्षक: बरुन भनोट बनाम मेसर्स एनी इम्पेक्स्पो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

केस नंबर: सीआरएल.एल.पी. 45/2018

उपस्थिति: अपीलकर्ता की ओर से: श्री आनंद रंजन, श्री अभिषेक कुमार सिंह और श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता। प्रतिवादियों की ओर से: सुश्री धारिणी विंडलास, अधिवक्ता वी.सी. के माध्यम से

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