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₹704 करोड़ के GST घोटाले में आरोपी अंकित बंसल की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की

20 Jun 2025 1:51 PM - By Shivam Y.

₹704 करोड़ के GST घोटाले में आरोपी अंकित बंसल की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की

एक अहम फैसले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने ₹704 करोड़ के GST चोरी मामले में आरोपी अंकित बंसल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

यह मामला न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की पीठ के समक्ष आया, जिन्होंने आरोपी के छिपे हुए आपराधिक इतिहास, हिरासत से भागने की कोशिश, और धोखाधड़ी की भारी रकम को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

“जहां मामला सैकड़ों करोड़ की राशि से जुड़ा हो और देश की आर्थिक व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालता हो, उसे सामान्य मामला नहीं कहा जा सकता।”

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अंकित बंसल पर CGST अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत आरोप है कि उन्होंने 353 फर्जी या अस्तित्वहीन फर्मों का नेटवर्क तैयार कर नकली इनवॉयस बनाईं, जिससे गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया गया और सार्वजनिक खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया।

बंसल के वकील ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और चूंकि मामला केवल दस्तावेजों पर आधारित है, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सह-आरोपी राजेश गोयल, जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, के साथ बराबरी का तर्क भी दिया।

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हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया। राज्य के वकील ने बताया कि बंसल ने 2021 में साइबर क्राइम सेल द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी को छिपाया, जिससे उनके आपराधिक इतिहास का पता चलता है।

इसके अलावा, यह भी सामने आया कि जब बंसल को SMS अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, तब उन्होंने अपने प्रभाव और संसाधनों का उपयोग करते हुए पुलिसकर्मियों और परिजनों के साथ मिलकर हिरासत से भागने की कोशिश की।

“याचिकाकर्ता के खिलाफ स्पष्ट और प्रकट आपराधिक पृष्ठभूमि है (जिसे छिपाया गया है)... और आरोपों की मात्रा 700 करोड़ से अधिक है।”

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हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराधों में आरोपी के पास अक्सर पर्याप्त संसाधन होते हैं, जिससे वह सबूतों से छेड़छाड़ या कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर सकता है, इसलिए हिरासत में रहना आवश्यक है।

अदालत ने यह भी कहा कि आर्थिक अपराध सामान्य अपराधों की तरह नहीं होते, बल्कि ये जानबूझकर की गई योजनाएं होती हैं, जिनका मकसद व्यक्तिगत लाभ होता है और ये सार्वजनिक विश्वास और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं।

“उसके फरार होने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।”

इन सभी तथ्यों के मद्देनज़र, अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि अपराध की गंभीरता, तथ्यों को छिपाना, और भागने की कोशिश ये सभी ऐसे कारण हैं, जिनके कारण न्यायिक हिरासत ज़रूरी है।

केस का शीर्षक: अंकित बंसल बनाम भारत संघ।

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