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निठारी हत्याकांड | सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की बरी होने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर तैयारी न होने को लेकर जताई नाराज़गी

4 Apr 2025 4:50 PM - By Shivam Y.

निठारी हत्याकांड | सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की बरी होने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर तैयारी न होने को लेकर जताई नाराज़गी

प्रसिद्ध निठारी सीरियल मर्डर केस में एक अहम मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई की तैयारी न होने पर कड़ी नाराज़गी जताई। यह मामला 2005–2006 के दौरान हुए नोएडा हत्याकांड, जिसे आमतौर पर “निठारी कांड” के नाम से जाना जाता है, से संबंधित है। इसमें मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली की बरी होने के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई चल रही थी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ इस मामले में कुल 13 अपीलों की सुनवाई के लिए निर्धारित थी, जिनमें से 12 राज्य प्राधिकरणों द्वारा दायर की गई थीं। हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा भी शामिल थीं, ने स्थगन की मांग की। उन्होंने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड बहुत विस्तृत हैं और अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं।

हालांकि, पीठ ने जब ऑफिस रिपोर्ट देखी, तो पाया कि ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसके बावजूद, राज्य के वकीलों ने अधिक समय की मांग जारी रखी, जिससे नाराज़ होकर जस्टिस गवई ने कहा कि इस तरह की मांगें न केवल पीठ के लिए, बल्कि बाहर से आए अधिवक्ताओं के लिए भी परेशानी पैदा करती हैं।

“यह पीठ और बाहर से आए वकीलों के लिए परेशानी का कारण बनता है,” जस्टिस गवई ने कहा।

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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी, जो स्थगन की मांग करने वालों में थीं, ने एक सप्ताह का समय मांगा और न्यायालय से असुविधा के लिए माफी मांगी। इस पर जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि पिछली सुनवाई में कुल 18 वकील उपस्थित थे—जिनमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी विक्रमजीत बनर्जी और कई वरिष्ठ वकील शामिल थे—फिर भी राज्य पक्ष से कोई बहस के लिए तैयार नहीं है।

“यह केंद्र/सीबीआई की एक बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करता है,” जस्टिस गवई ने कहा।

इस दौरान, सुरेंद्र कोली की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यह मुकदमा पूरी तरह खोखला है। उन्होंने कहा कि कोली के खिलाफ एकमात्र सबूत धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज एक कथित कबूलनामा है, जिसे हिरासत में 60 दिन तक बर्बर यातना देने के बाद लिया गया था। इसके अलावा, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत एक बरामदगी की बात कही गई।

“न तो कोई खून से सने कपड़े, न ही हत्या में इस्तेमाल हथियार, न ही पीड़ितों के धड़ मिले हैं,” वकील ने कहा। “जो शरीर के अंग मिले हैं, वे सर्जिकल प्रिसिजन के साथ काटे गए थे, जिससे कुछ और संकेत मिलता है।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस केस में कई रिपोर्टों और एक उच्चस्तरीय समिति ने यह पाया कि मामला नरभक्षण या यौन विकृति का नहीं बल्कि अंग व्यापार का है।

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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अंततः इस मामले को 29 अप्रैल 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही लगातार हो रही इस तरह की ढीली कार्यवाही को लेकर सख्त टिप्पणी की।

“अगर वरिष्ठ वकील केवल नाम के लिए पेश हो रहे हैं और बहस नहीं कर रहे हैं, तो हमें जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अपनाना पड़ सकता है,” जस्टिस गवई ने कहा।

उस प्रक्रिया के तहत, केवल वही वरिष्ठ वकील और अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड जिनकी शारीरिक उपस्थिति है और जो बहस कर रहे हैं, साथ में एक सहायक अधिवक्ता—उनके नाम ही कार्यवाही के रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे।

पृष्ठभूमि: निठारी हत्याकांड

दिसंबर 2006 में निठारी, नोएडा में स्थित एक घर के पीछे की नाली से कई बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिलने के बाद इस भयानक हत्याकांड का खुलासा हुआ। यह घर व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर का था, और सुरेंद्र कोली वहां घरेलू नौकर के रूप में काम करता था।

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इस भयानक मामले की जांच सीबीआई ने संभाली, और कोली और पंधेर दोनों पर हत्या, बलात्कार, अपहरण, और सबूत नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।

कोली को 12 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई, जबकि पंधेर को 2 मामलों में फांसी की सजा दी गई थी। जांच में सामने आया कि कोली ने कई लड़कियों की हत्या की, उनके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें घर के पीछे फेंक दिया। कुल 19 पीड़ितों के अवशेष वहां पाए गए।

सीबीआई ने कुल 16 मामले दर्ज किए, जिनमें कोली को सभी में चार्जशीट किया गया, जबकि पंधेर को शुरू में केवल एक मामले में नामजद किया गया, जो अनैतिक तस्करी से संबंधित था। हालांकि, गाज़ियाबाद की एक अदालत ने पीड़ित परिवारों के दबाव में पंधेर को पांच और मामलों में तलब किया।

अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में कोली और पंधेर दोनों को बरी कर दिया। इस फैसले ने पीड़ितों के परिवारों को झटका दिया और इसके बाद सीबीआई और राज्य प्राधिकरणों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसकी सुनवाई फिलहाल चल रही है।

अब इस संवेदनशील और जटिल मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2025 को होनी है।

केस का शीर्षक: केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से राज्य बनाम सुरेन्द्र कोली, डायरी संख्या 15138-2024 (और संबंधित मामले)

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