सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विशेष अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 22 के तहत अग्रिम भुगतान की वापसी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि ऐसी राहत को वादपत्र (plaint) में स्पष्ट रूप से नहीं माँगा गया हो। कोर्ट ने जोर दिया कि अगर वादपत्र में ऐसा अनुरोध नहीं किया गया है तो अदालत इस प्रकार की राहत स्वतः (suo moto) नहीं दे सकती।
यह फैसला न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ द्वारा उस मामले में सुनाया गया जिसमें अपीलकर्ता ने विक्रेता द्वारा बयाना राशि जब्त किए जाने के बाद बिक्री विचार की राशि के हिस्से के रूप में किया गया अग्रिम भुगतान वापस माँगा था।
"यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि वादपत्र को कार्यवाही के किसी भी चरण में संशोधित किया जा सकता है ताकि वादी को वैकल्पिक राहत माँगने की अनुमति दी जा सके, जिसमें बयाना राशि की वापसी भी शामिल है, और अदालतों को ऐसे संशोधन की अनुमति देने के लिए व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है। हालांकि, 1963 अधिनियम की धारा 22 के तहत, अदालतें ऐसी राहत स्वतः नहीं दे सकतीं, क्योंकि प्रार्थना क्लॉज का समावेश इस प्रकार की राहत देने के लिए अनिवार्य शर्त है।"
— सुप्रीम कोर्ट की पीठ
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अग्रिम राशि की वापसी के लिए वैकल्पिक प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है। हालांकि, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने यह तर्क अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि बयाना या अग्रिम राशि की वापसी तभी दी जा सकती है जब इसे विशेष रूप से माँगा गया हो, चाहे वह मूल वादपत्र में हो या धारा 22(2) के अंतर्गत संशोधन के माध्यम से।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यद्यपि विशेष अनुतोष अधिनियम वादी को किसी भी चरण में वादपत्र में संशोधन कर ऐसी राहत जोड़ने की अनुमति देता है, लेकिन इस मामले में अपीलकर्ता ने यह उपाय नहीं अपनाया।
कोर्ट ने मूल राहत और सहायक राहत में अंतर भी स्पष्ट किया। इसने पहले के मामले मणिक्कम @ थांडापानी बनाम वसंथा, 2022 (SC) 395 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई राहत विशेष निष्पादन के डिक्री से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, तो उसे विशेष रूप से वादपत्र में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती।
"चूंकि कब्जा प्रदान करना विशेष निष्पादन की डिक्री के कार्यान्वयन से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाला परिणाम है, इसलिए कब्जा देने के लिए विशेष प्रार्थना आवश्यक नहीं है।"
— सुप्रीम कोर्ट, मणिक्कम @ थांडापानी बनाम वसंथा मामले में
हालांकि, वर्तमान मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अग्रिम राशि की वापसी अपने आप में कोई स्वाभाविक परिणाम नहीं है और इसे विशेष रूप से माँगना आवश्यक है।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि अपीलकर्ता ने न तो बिक्री समझौते की शर्तों का पालन किया और न ही शेष भुगतान किया, इसलिए वह अग्रिम राशि की वापसी का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उसने वादपत्र में स्पष्ट प्रार्थना न की हो।
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"जब इस प्रावधान के अंतर्गत राहत प्राप्त करने का ‘उपयुक्त मामला’ मौजूद हो, तो इसे या तो मूल वादपत्र में या संशोधन द्वारा विशेष रूप से माँगना आवश्यक है।"
— सुप्रीम कोर्ट की पीठ
यह निर्णय उन वादियों के लिए एक कानूनी मार्गदर्शन है जो वाद दायर करते समय आवश्यक सभी प्रार्थनाओं को शामिल करने में चूक कर सकते हैं, खासकर जब मामला अनुबंधीय विवाद और धन वापसी से संबंधित हो।
निर्णय से यह भी: 'बयाना राशि' जब्त करना सामान्य अर्थों में दंडनीय नहीं है, ताकि धारा 74 अनुबंध अधिनियम लागू हो सके: सुप्रीम कोर्ट
केस का शीर्षक: के.आर. सुरेश बनाम आर. पूर्णिमा और अन्य।