दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अदालतों को आरोपी के त्वरित मुकदमे के अधिकार की सक्रिय रूप से रक्षा करनी चाहिए, बजाय इसके कि वे बहुत देर से जागें और देरी पर अफसोस जताएं।
यह टिप्पणी जालसाजी (cheating) के एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए की गई। यह आदेश न्यायमूर्ति अनुप जयराम भांभानी द्वारा पारित किया गया, जिन्होंने यह उल्लेख किया कि मुकदमा समाप्त होने में लंबा समय लगेगा और आरोपी को और अधिक हिरासत में रखने का कोई उचित कारण नहीं है।
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“कितनी लंबी अवधि काफी है, इससे पहले कि अदालत यह समझे कि एक विचाराधीन कैदी बहुत लंबे समय से हिरासत में है, और त्वरित मुकदमे का संवैधानिक वादा टूट गया है? यही चिंता इस निर्णय का मूल है।”
– न्यायमूर्ति अनुप जयराम भांभानी
इस व्यक्ति ने पहले ही 13 महीने से अधिक न्यायिक हिरासत में बिता दिए थे, और अदालत ने पाया कि उसकी आगे की हिरासत का कोई ठोस आधार नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ‘प्रिजनाइजेशन’ (कारावास की प्रक्रिया) का शिकार हो चुका है, जबकि अभी तक उसे दोषी घोषित नहीं किया गया है।
यह मामला 2023 में आर्थिक अपराध शाखा (EOW), दिल्ली द्वारा दर्ज किया गया था। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं।
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मामले के अनुसार, आरोपी पर आरोप था कि वह अन्य आरोपियों के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहा था, जिन्होंने कस्टम विभाग में अप्राप्त धनराशि को कई बैंक खातों के माध्यम से निकाला और स्थानांतरित किया। हालांकि, अदालत ने पाया कि आरोप सीधे तौर पर आरोपी के जालसाजी करने से संबंधित नहीं हैं।
“कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने स्वयं कस्टम विभाग से संबंधित किसी स्क्रॉल या चेक या अन्य दस्तावेज को जाली बनाया है।”
– दिल्ली हाईकोर्ट
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्राथमिक दृष्टि से साबित हो सके कि आरोपी को राशि की प्रकृति या पैमाने की जानकारी थी या नहीं।
प्रोसिक्यूशन द्वारा दाखिल चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों में 10,000 पेज थे, लेकिन अदालत ने कहा कि अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं और मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, जो गंभीर संवैधानिक चिंता का विषय है।
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“चाहे आरोपी पर आरोपित अपराधों के लिए अधिकतम सजा कितनी भी क्यों न हो, अदालत को यह नहीं भूलना चाहिए कि फिलहाल आरोपी सिर्फ एक विचाराधीन है और अभी तक उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।”
– दिल्ली हाईकोर्ट
अदालत ने यह भी जोड़ा कि एक विचाराधीन कैदी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, जब तक मुकदमा शुरू होने की प्रतीक्षा चलती रहे। लंबे समय तक पूर्व मुकदमे की हिरासत, बिना स्पष्ट समय-सीमा के, न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
“जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया, वह मुकदमे की समाप्ति की अनंत प्रतीक्षा में हिरासत में नहीं रखा जा सकता।”
– दिल्ली हाईकोर्ट
अंत में, यह निर्णय सभी अदालतों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि त्वरित मुकदमे का अधिकार सिर्फ कागज़ पर नहीं, बल्कि एक जीवंत संवैधानिक अधिकार है, जिसे सक्रिय रूप से लागू किया जाना चाहिए।
शीर्षक: अमित अग्रवाल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य