सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत वह मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन कर सकता है, बशर्ते कि वह पुरस्कार के मूल तथ्यों या निष्कर्षों में हस्तक्षेप न करे।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा लिखित बहुमत राय में यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह विवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई, संजय कुमार, एजी मसीह और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे, जिन्होंने इस पर कड़ा विरोधी मत व्यक्त किया।
“इस शक्ति का उपयोग तब किया जा सकता है जब यह आवश्यक हो कि विवाद या मुकदमे को समाप्त किया जा सके। इससे केवल लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे खत्म नहीं होंगे, बल्कि पक्षकारों के पैसे और समय की भी बचत होगी।” — सुप्रीम कोर्ट की बहुमत राय
Read Also:- सुप्रीम कोर्ट का 2021 का फैसला: SECC 2011 की जाति संबंधी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई
मामला गायत्री बालासामी बनाम एम/एस आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड था, जिसमें यह सवाल था कि क्या धारा 34 के तहत न्यायालयों को मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन का अधिकार है, जबकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
बहुमत ने निर्णय दिया कि हालांकि अधिनियम में सीधे ऐसा संशोधन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अमान्य हिस्से को अलग करते हुए आंशिक रूप से पुरस्कार को रद्द किया जा सकता है, और क्लेरिकल या लेखा त्रुटियों, साथ ही पोस्ट-अवार्ड ब्याज में संशोधन भी किया जा सकता है।
“यह सीमित शक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयोग की जा सकती है: जब पुरस्कार विभाज्य हो, रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटियां हों, पोस्ट-अवार्ड ब्याज में सुधार आवश्यक हो, या अनुच्छेद 142 के तहत विशेष मामले में।” — सुप्रीम कोर्ट पीठ
Read Also:- सुप्रीम कोर्ट: धारा 482 CrPC के तहत FIR रद्द करने के लिए हाई कोर्ट जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकता
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक हस्तक्षेप हमेशा 1996 के अधिनियम की सीमाओं में रहकर ही किया जाना चाहिए, और यह मध्यस्थता के निर्णयों के गुण-दोषों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
हालांकि, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने असहमति जताते हुए कहा कि ऐसे संशोधन मध्यस्थता अधिनियम की संरचना के विपरीत हैं और इससे मध्यस्थता की अंतिमता और स्वतंत्रता को गंभीर क्षति पहुंचेगी।
“अनुच्छेद 142, अपनी पूरी व्यापकता के बावजूद, उस स्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता जब यह किसी विषय पर लागू कानून को नजरअंदाज कर नया ढांचा तैयार करे… यह मूल कानून को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।” — न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन
Read Also:- अनुच्छेद 227 का प्रयोग कर हाईकोर्ट वादपत्र अस्वीकार नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूर्व के निर्णयों, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ का हवाला देते हुए कहा कि अंतिम चरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधन की अनुमति देना पक्षकारों के लिए गंभीर अनिश्चितता पैदा करेगा और मध्यस्थता की आत्मा के विरुद्ध होगा।
“इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग मध्यस्थता प्रक्रिया की आत्मा पर प्रहार करता है और अधिनियम की मूल भावना का उल्लंघन करता है।” — न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन