केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और केरल वाटर अथॉरिटी (KWA) के प्रबंध निदेशक (एमडी) को थ्रिसूर जिले की दस से अधिक पंचायतों में पिछले 2.5 वर्षों से चली आ रही जल संकट की समस्या को तुरंत हल करने का निर्देश दिया।
यह निर्देश 18 जून को चीफ जस्टिस नितिन जमदार और जस्टिस बसंत बालाजी की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने चिंता जताई कि यह मामला इतने समय से लंबित क्यों है जबकि यह काम खुद KWA का है।
“हमारा मुख्य सवाल है कि हाईकोर्ट को इतना समय क्यों देना पड़ रहा है किसी ऐसे काम पर जो वाटर अथॉरिटी का कार्य है।”
— केरल हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी।
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कोर्ट ने KWA से पूछा कि स्थायी समाधान में इतनी देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों से केवल अस्थायी उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि सप्ताह में दो बार टैंकर से पानी की आपूर्ति, जबकि पहले ही स्थायी समाधान का वादा किया गया था।
“ढाई साल बहुत अधिक हैं... हम समय दे रहे हैं, कलेक्टर समय दे रहे हैं, पंचायत निदेशक समय दे रहे हैं — हर कोई केवल अंतरिम उपायों के लिए पंचायतों को बुला रहा है कि सप्ताह में दो बार पानी टैंकरों से दिया जाए,”
— कोर्ट की मौखिक टिप्पणी।
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बुधवार को, कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, KWA के एमडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी दी। कोर्ट ने एमडी को निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर स्थायी समाधान पर काम करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट को समयबद्ध निर्देश जारी करने पड़ सकते हैं।
“बेहतर होगा कि एमडी स्वयं जिम्मेदारी लें बजाय इसके कि वे इसे अधीनस्थ अधिकारियों पर छोड़ें। इसीलिए उन्हें कोर्ट में बुलाया गया,”
— कोर्ट की मौखिक टिप्पणी।
यह मामला अब अगले बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
मामला पृष्ठभूमि
इस मुद्दे पर पहली जनहित याचिका (PIL) 2023 में दायर की गई थी। इसमें केरल वाटर अथॉरिटी, श्रीनारायणपुरम और अय्यन्थोल पंचायतों को गोथुरुथ द्वीप के निवासियों को नियमित पेयजल आपूर्ति का निर्देश देने की मांग की गई थी।
इसके बाद हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि सप्ताह में हर वैकल्पिक दिन पाइपलाइन या टैंकर के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाया जाए।
2024 में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समाधान को दो स्तरों पर लागू किया जाना चाहिए:
- स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करना।
- तात्कालिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
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कोर्ट ने पंचायत, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। जिला कलेक्टर को साइट का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया, जिसमें पेयजल की गंभीर समस्या को उजागर किया गया।
बाद में, नौ पंचायतों को अतिरिक्त पक्षकार बनाया गया ताकि जवाबदेही तय हो सके। 2025 में एक और PIL दायर की गई जिसमें दीर्घकालीन समाधान की मांग की गई।
“यह समस्या केवल एक पंचायत तक सीमित नहीं है। एक समन्वित, दीर्घकालीन और स्थायी प्रयास आवश्यक है ताकि लोगों को बुनियादी पेयजल मिल सके,”
— कोर्ट की पहले की मौखिक टिप्पणी।
मामला शीर्षक: के.ए. धर्मराजन व अन्य बनाम केरल राज्य व अन्य तथा पी.एल. जेवियर बनाम केरल राज्य
मामला संख्या: W.P.(C) No. 36773 of 2023 और W.P. (PIL) No. 2 of 2025