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सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे दरगाह को गिराने पर 7 दिन की रोक लगाई, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने की याचिका को अनुमति दें दी 

17 Jun 2025 2:55 PM - By Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे दरगाह को गिराने पर 7 दिन की रोक लगाई, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने की याचिका को अनुमति दें दी 

सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून, 2025 को महाराष्ट्र के ठाणे में एक धार्मिक संरचना (दरगाह) के विध्वंस पर सात दिनों के लिए रोक लगा दी। आदेश परदेशी बाबा ट्रस्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने और हाई कोर्ट द्वारा पारित पहले के विध्वंस आदेश के खिलाफ रिकॉल आवेदन दायर करने की अनुमति देता है।

यह मामला एक कथित अवैध निर्माण से जुड़े 23 साल पुराने कानूनी विवाद से संबंधित है। कथित तौर पर बिना किसी नगरपालिका की अनुमति के निजी भूमि पर प्रारंभिक 160 वर्ग फीट से 17,610 वर्ग फीट तक संरचना का विस्तार किया गया।

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न्यायमूर्ति संदीप मेहता और प्रसन्ना बी. वराले की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले दरगाह के अनधिकृत हिस्सों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था, परदेशी बाबा ट्रस्ट की "बेईमानी" विस्तार के लिए आलोचना की और ठाणे नगर निगम (टीएमसी) को "अपमानजनक हलफनामे" दाखिल करने के लिए फटकार लगाई।

ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करने में विफल रहा- "निर्माण के संबंध में दीवानी मुकदमा अप्रैल 2025 में खारिज कर दिया गया था"। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट की कार्यवाही के दौरान इस खारिजगी को उजागर नहीं किया गया था, जिससे परिणाम प्रभावित हो सकता था। उन्होंने आगे कहा कि केवल 3,600 वर्ग फीट निर्माण प्रासंगिक था, न कि पूरा 17,610 वर्ग फीट क्षेत्र जिसे हाईकोर्ट ने ध्यान में रखा।

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दूसरी ओर, निजी भूमि मालिक का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने धर्म को ढाल बनाकर व्यवस्थित अतिक्रमण किया है। उन्होंने नगर निगम की रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए कहा कि "पूरी संरचना अनधिकृत थी और इसके कुछ हिस्सों को पहले ध्वस्त किए जाने के बावजूद फिर से बनाया गया था।"

“ट्रस्ट अस्तित्व में हो सकता है, लेकिन आपको कब अनुमति दी गई थी? आपको 17,000 वर्ग फीट सार्वजनिक भूमि पर निर्माण करने की अनुमति कब दी गई थी? यह निजी भूमि है। यह सार्वजनिक भूमि नहीं है,” - वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने अदालत में तर्क दिया।

न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने सिविल मुकदमे को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने का खुलासा न किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का खुलासा न करना "शर्मनाक" है और संभवतः उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करता है।

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“हम जो प्रस्ताव देते हैं वह यह है कि हम उन्हें इस तथ्य के मद्देनजर रिकॉल दायर करने की अनुमति देते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को छोड़ दिया है, मुकदमे के निपटान के तथ्य पर विचार करने में चूक की है... हम उन्हें 7 दिनों तक सुरक्षा प्रदान करेंगे।” - सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रोक अस्थायी थी और केवल ट्रस्ट को हाई कोर्ट जाने की अनुमति देने के लिए थी। यदि हाई कोर्ट रिकॉल आवेदन पर सुनवाई करने से इनकार करता है, तो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट में वापस जा सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि 10 मार्च, 2025 को हुए विध्वंस की स्थिति स्पष्ट नहीं थी और शेष संरचना की वैधता अभी भी अनिश्चित थी। मामला अब खारिज किए गए मुकदमे के आधार पर संभावित पुनर्मूल्यांकन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में वापस आ गया है।

केस का शीर्षक: गाजी सलाउद्दीन रहमतुल्ला हुले उर्फ ​​परदेशी बाबा ट्रस्ट बनाम न्यू श्री स्वामी समर्थ बोरिवडे हाउसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 16699/2025

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