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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की, नेक्स्ट रेडियो की कॉपीराइट नियम 29(4) के खिलाफ याचिका

1 Jun 2025 6:27 PM - By Vivek G.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की, नेक्स्ट रेडियो की कॉपीराइट नियम 29(4) के खिलाफ याचिका

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कॉपीराइट नियम 2013 नियम 29(4) की वैधता को बरकरार रखा है, जो कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 31डी के तहत वैधानिक लाइसेंस लेने के लिए प्रसारकों को अपनी पूर्व सूचना में शामिल करने वाले विशिष्ट विवरणों को प्रकाशित करता है।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने रेडियो वन नेटवर्क के संचालक नेक्स्ट रेडियो लिमिटेड द्वारा दायर संवैधानिक चुनौती को निरस्त कर दिया। 

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पीठ ने टिप्पणी की कि... 

“याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमें कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 29(4) की संवैधानिक वैधता चुनौती में कोई योग्यता नहीं दिखती।”

पृष्ठभूमि

धारा 31डी प्रसारकों को कॉपीराइट धारकों से व्यक्तिगत लाइसेंस की आवश्यकता के बिना साहित्यिक और संगीत कार्यों और ध्वनि रिकॉर्डिंग को संप्रेषित करने की अनुमति देती है, बशर्ते वे इच्छित उपयोग का विवरण देते हुए पूर्व सूचना जारी करें और वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान करें।

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नियम 29(4) में निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे नोटिस में कुछ मुख्य चीज़े शामिल होना अनिवार्य माना जाता है जैसे :

  1. प्रसारण चैनलों का नाम
  2. क्षेत्रीय कवरेज
  3. कार्य पहचान विवरण
  4. प्रकाशन का वर्ष
  5. कॉपीराइट स्वामी का नाम, पता और राष्ट्रीयता
  6. लेखकों और प्रमुख कलाकारों के नाम
  7. प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हो
  8. प्रसारण का तरीका
  9. कार्यक्रम का नाम
  10. समय स्लॉट और अवधि
  11. रॉयल्टी भुगतान विवरण
  12. रिकॉर्ड बनाए रखने का पता

दिनाँक 20 अप्रैल 2022 को, मद्रास उच्च न्यायालय ने नेक्स्ट रेडियो लिमिटेड, एसोसिएशन ऑफ़ रेडियो ऑपरेटर्स फ़ॉर इंडिया और रमेश मेनन द्वारा इसी तरह की चुनौती को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि नियम 29(4) धारा 31डी के दायरे में आता है और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि नियम 29(4) के कुछ उप-खंड विशेष रूप से वे जो कार्य और उसके मालिकों के पूरे विवरण की आवश्यकता रखते हैं - धारा 31डी के अधिदेश से परे हैं और विशेष रूप से लाइव या ऑन-डिमांड प्रसारण के लिए अनुचित भार महसूस कराते हैं। उन्होंने दावा किया कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी) का पूरी तरह से उल्लंघन करते हैं।

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जिसके जवाब में, भारत संघ ने तर्क दिया कि नियम 29(4) धारा 31डी का पूरक है और प्रसारकों और कॉपीराइट स्वामियों के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करता है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 31डी(5) में पहले से ही लेखकों और कलाकारों के नामों का खुलासा करने की आवश्यकता है, और नियम 29(1) में दो प्रावधान शामिल हैं जो लाइव प्रसारण जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में 24 घंटे के भीतर सूचना देने की अनुमति देते हैं। संघ ने यह भी तर्क दिया कि नियम 29(4) को हटाने से वैधानिक लाइसेंस अनिवार्य लाइसेंस के स्तर तक कम हो जाएगा, जिससे कानून द्वारा इच्छित संतुलन कम हो जाएगा।

निजी प्रतिवादी सारेगामा इंडिया लिमिटेड, फोनोग्राफिक परफॉरमेंस लिमिटेड (पीपीएल) और सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने संघ के रुख का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रसारकों को नियम 29(4) का अनुपालन करने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा और रॉयल्टी की गणना के लिए आवश्यक जानकारी बहुत आवश्यक थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि नियम 29(4) वैध था और कॉपीराइट अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप ही था। इसने नियम को केवल निर्देश के रूप में व्याख्या करने की दलील को खारिज कर दिया और पाया कि इसमें मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं है। नतीजतन, इसने रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसके कारण नेक्स्ट रेडियो लिमिटेड ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज करने के साथ, नियम 29(4) को बरकरार रखा गया है, जो प्रसारकों के लिए धारा 31डी के तहत वैधानिक लाइसेंस प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकताओं को मजबूत करता है।

केस नं. – विशेष अनुमति के लिए अपील याचिका (सी) नं. 14373/2022

केस का शीर्षक – नेक्स्ट रेडियो लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य।

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