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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व एडीजे मेहर सिंह रत्तू की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सही ठहराया, प्रतिकूल एसीआर का दिया हवाला

20 Jun 2025 9:19 PM - By Shivam Y.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व एडीजे मेहर सिंह रत्तू की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सही ठहराया, प्रतिकूल एसीआर का दिया हवाला

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) मेहर सिंह रत्तू द्वारा वर्ष 2000 में की गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला 20 जून 2025 को मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की पीठ ने सुनाया, जिसमें पूर्ण पीठ के उस निर्णय को बरकरार रखा गया जिसमें रत्तू को “जनहित” में सेवानिवृत्त किया गया था।

“‘जनहित’ शब्द अपने आप में विस्तृत है और यह सक्षम प्राधिकरण के विशेष क्षेत्र में आता है, जिसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि सामान्यतः न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होती,” पीठ ने कहा।

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न्यायमूर्ति सुमीत गोयल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि याचिकाकर्ता के सेवा अभिलेखों में कई प्रतिकूल टिप्पणियाँ थीं, जो विभिन्न वर्षों में और विभिन्न प्रशासनिक न्यायाधीशों द्वारा दर्ज की गई थीं। इन टिप्पणियों में न्यायिक अक्षमता, संदेहास्पद ईमानदारी और औसत से भी कम प्रदर्शन का उल्लेख किया गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि चूंकि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बाद में हटा दिए गए और केवल एक रिकॉर्ड योग्य चेतावनी दी गई, इसलिए वह आरोपों से मुक्त हो गया। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया।

“केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता पर आरोप लगाए गए थे और बाद में हटा दिए गए लेकिन साथ ही भविष्य में सतर्क रहने की रिकॉर्ड योग्य चेतावनी दी गई, उससे वह स्वतः ही दोषमुक्त नहीं हो जाता,” कोर्ट ने कहा।

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कोर्ट ने 1996 से 1998 तक के वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (ACRs) की जांच की, जिनमें प्रतिकूल और परामर्शात्मक टिप्पणियाँ दर्ज थीं। हालांकि कुछ टिप्पणियों को बाद में “सलाहात्मक” में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी प्रविष्टियाँ सेवा में 55 वर्ष की आयु के बाद निरंतरता पर विचार करते समय उपेक्षित नहीं की जा सकतीं।

“प्रतिकूल टिप्पणियाँ या चेतावनियाँ ऐसी त्रुटियों को समाप्त नहीं कर सकतीं ताकि उन्हें विचार से बाहर रखा जा सके,” पीठ ने कहा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. पटवालिया ने तर्क दिया कि यह सेवानिवृत्ति दंडात्मक है और सेवा अभिलेखों की पूरी तरह समीक्षा किए बिना की गई है। कोर्ट ने हालांकि बैकुंठ नाथ दास और अरुण कुमार गुप्ता मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट किया।

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कोर्ट ने यह भी दोहराया कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा सीमित है और केवल तब की जा सकती है जब आदेश मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या बिना किसी सामग्री के हो। पूर्ण पीठ ने रत्तू की पूरी सेवा अवधि की समीक्षा के बाद उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया।

“पूर्ण पीठ ने याचिकाकर्ता की सेवा विवरणिका को पूरी तरह ध्यान में रखकर विधि के दायरे में रहकर विवेकपूर्ण निर्णय लिया है,” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला।

याचिका और उससे संबंधित सभी लंबित आवेदन खारिज कर दिए गए, और किसी भी पक्ष को कोई लागत नहीं दी गई।

शीर्षक: मेहर सिंह रत्तू बनाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार

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