2 मई 2025 को केरल हाईकोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) [CPI(M)] त्रिशूर जिला समिति के बैंक खाते से ₹1 करोड़ जब्त करने की आयकर विभाग की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। संबंधित खाता त्रिशूर स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में था।
यह कार्रवाई 2024 लोकसभा चुनावों से पहले की गई थी। आयकर विभाग ने पार्टी द्वारा दाखिल वार्षिक रिटर्न में गड़बड़ी का हवाला देते हुए CPI(M) समिति के बैंक खाते को फ्रीज़ कर दिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ याचिका एम.एम. वर्गीज ने दायर की थी, जो त्रिशूर जिला समिति के पूर्व सचिव हैं।
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाई।
“प्रस्तुत दस्तावेज़ों और साक्ष्यों से कोई दुर्भावना स्पष्ट नहीं होती…..इसलिए, धारा 132 के अंतर्गत खोज और जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त संतोष न तो विकृत है और न ही कानूनी रूप से अव्यवस्थित।”
– न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस का अवलोकन
निर्णय में स्पष्ट किया गया कि आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत की गई कार्रवाई वैध और कानून के दायरे में है। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस तरह की कार्रवाई में उसका हस्तक्षेप सीमित है।
“धारा 132 के तहत की गई कार्रवाई में अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मानता है कि उत्तरदाताओं द्वारा शुरू की गई खोज और जब्ती की प्रक्रिया में इस समय कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।”
– न्यायालय ने कहा
कोर्ट ने यह भी देखा कि यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि संबंधित बैंक खाता पार्टी द्वारा दाखिल आय रिटर्न में उल्लेखित नहीं किया गया था। इस आधार पर आयकर अधिकारियों को जब्ती की कार्रवाई शुरू करने का पर्याप्त कारण प्राप्त हुआ।
हालांकि कोर्ट ने यह निर्णय दिया है, लेकिन यह भी बताया कि विस्तृत आदेश अभी प्रतीक्षित है और उसमें और जानकारी सामने आ सकती है।
यह निर्णय ऐसे समय आया है जब चुनावों के दौरान राजनीतिक संस्थाओं की वित्तीय गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यह फैसला दर्शाता है कि कोर्ट बिना स्पष्ट कानूनी उल्लंघन या शक्ति के दुरुपयोग के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचती है।
केस का शीर्षक: एम.एम. वर्गीस बनाम आयकर के सहायक निदेशक
केस संख्या: WP(C) 19152/2024