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दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2.1 करोड़ मानहानि मामले में यूट्यूबर अजीत भारती को समन भेजा

31 May 2025 1:45 PM - By Shivam Y.

दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2.1 करोड़ मानहानि मामले में यूट्यूबर अजीत भारती को समन भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर और राजनीतिक टिप्पणीकार अजीत भारती को TFI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में आधिकारिक रूप से समन भेजा है। यह कंपनी द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन नाम से जानी जाती है।

न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने समन जारी करते हुए वादी द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका पर भी विचार किया। अदालत ने भारती से कहा कि वे 7 जुलाई 2025 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले नोटिस का जवाब दें।

"अंतरिम निषेधाज्ञा देने की प्रार्थना पर विचार नोटिस की सेवा के बाद किया जाएगा।"
दिल्ली हाईकोर्ट

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TFI मीडिया ने यह मुकदमा अजीत भारती द्वारा 22 और 23 मार्च 2025 को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए दो ट्वीट्स को लेकर दायर किया है, जिन्हें कंपनी ने मानहानिकारक बताया है।

TFI मीडिया की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जय अनंत देहाद्रई और उनकी कानूनी टीम ने अदालत में प्रस्तुत किया कि ये ट्वीट्स कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किए गए थे और इससे पहले ही काफी हानि हो चुकी है। वादी ने यह भी बताया कि उन्होंने इन ट्वीट्स में से एक पर बहुत शालीनता से जवाब भी दिया था और भारती से “बेबुनियाद आरोप” न लगाने की विनती की थी।

“ट्वीट्स की सामग्री यदि उचित परिप्रेक्ष्य में देखी जाए, तो यह स्पष्ट रूप से मानहानि है और वादी को गंभीर क्षति पहुँचा रही है।”
अधिवक्ता जय अनंत देहाद्रई, TFI मीडिया की ओर से

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अंतरिम राहत के तहत वादी ने अदालत से अनुरोध किया कि भारती को दोनों ट्वीट्स हटाने का निर्देश दिया जाए और आगे कोई मानहानिकर सामग्री न प्रकाशित करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा दी जाए। इसके अलावा, कंपनी ने ₹2.1 करोड़ के हर्जाने की मांग की है, जिसे मानसिक पीड़ा, आर्थिक हानि और प्रतिष्ठा को नुकसान के आधार पर मांगा गया है।

TFI मीडिया ने यह भी अनुरोध किया कि अदालत भारती और X कॉर्प (प्रतिवादी संख्या 2) को ये पोस्ट स्थायी रूप से हटाने और मुकदमे की लागत वहन करने का निर्देश दे।

“राहत प्रदान करें... और उन्हें निर्देशित करें कि वे तत्काल विवादित मानहानिकर पोस्ट्स को हटाएं/ब्लॉक करें।”
अंतरिम याचिका में प्रार्थना

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वर्तमान में, भारती की प्रोफाइल से दोनों विवादित ट्वीट्स हटा दिए गए हैं।

अदालत ने आदेश दिया है कि भारती को समन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना लिखित उत्तर दाखिल करना होगा। ऐसा न करने पर उनका उत्तर रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। अगली प्रक्रिया के तहत 22 सितंबर 2025 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेज़ों को चिह्नित किया जाएगा।

उद्धरण हाइलाइट:

“किसी भी दस्तावेज़ का अनुचित खंडन संबंधित पक्ष के खिलाफ लागत का आदेश बन सकता है।”
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

वादी के वकील: श्री जय अनंत देहाद्राई, श्री अभिजीत कुशाग्र पांडे, श्री वेद पी. सिंह और श्री सिद्धार्थ शर्मा, वकील

शीर्षक: टीएफआई मीडिया प्राइवेट। लिमिटेड बनाम अजीत भारती और एएनआर

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