सर्वोच्च न्यायालय ने 9 जून, 2025 को समग्र शिक्षा योजना (SSS) के तहत 2291 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने के संबंध में केंद्र सरकार के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि न्यायालय सत्र के आंशिक कार्य दिवसों के दौरान मामले को सूचीबद्ध करने की “कोई जल्दबाज़ी” नहीं थी।
राज्य द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध के जवाब में न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “कोई जल्दबाज़ी नहीं है।”
तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र द्वारा धनराशि जारी करने में विफलता के कारण तमिलनाडु में लगभग 48 लाख छात्र शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि शैक्षणिक वर्ष 3 जून को शुरू हुआ था और प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी।
एडवोकेट पी. विल्सन ने कहा, “तमिलनाडु के स्कूलों में सभी छात्र, 48 लाख छात्र, केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के धन से वंचित किए जा रहे हैं। मुझे प्रवेश देना है। 3 जून से मैंने नया शैक्षणिक वर्ष शुरू किया है।”
जब पीठ ने निधि से वंचित होने की अवधि के बारे में पूछा, तो पी. विल्सन ने जवाब दिया:
“पिछले साल निधि नहीं दी गई थी। हमने 20 मई, 2025 को मुकदमा दायर किया है।”
तमिलनाडु राज्य ने केंद्र सरकार के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक मूल मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देय धनराशि रोक दी है क्योंकि राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और पीएम श्री स्कूल कार्यक्रम को लागू नहीं किया है।
तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में केंद्र से 2291 करोड़ रुपये ब्याज सहित जारी करने की मांग की है। राज्य ने अदालत से यह कहते हुए एक घोषणापत्र भी मांगा है कि केंद्र द्वारा फंड जारी करने को NEP 2020 और पीएम श्री कार्यान्वयन से जोड़ने की कार्रवाई:
“असंवैधानिक, अवैध, अनुचित और मनमाना है।”
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यह मामला शिक्षा नीति और फंड आवंटन को लेकर राज्य और केंद्र के बीच बढ़ते टकराव को उजागर करता है। यह मामला नियमित लिस्टिंग के आधार पर सुनवाई के लिए लंबित है।
मामला : तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ | डायरी संख्या 28793/2025