Logo
Court Book - India Code App - Play Store

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा: अधूरी एसीआर के कारण IAS अधिकारी राजू नारायण स्वामी को प्रोमोशन नहीं

24 Apr 2025 10:07 AM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा: अधूरी एसीआर के कारण IAS अधिकारी राजू नारायण स्वामी को प्रोमोशन नहीं

23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केरल कैडर के IAS अधिकारी डॉ. राजू नारायण स्वामी की वह अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव ग्रेड में प्रोन्नति की मांग की थी।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें प्रोन्नति से इनकार किया गया था। इसका मुख्य कारण था कि डॉ. स्वामी ने अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (ACRs) का 90% पूरा नहीं किया था — जो प्रोन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है।

“याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। उन्हें ज्ञात होना चाहिए था कि उनकी 90% ACR उपलब्ध नहीं है... स्क्रीनिंग कमेटी ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया और प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं पाया,”
— केरल हाईकोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उल्लेखित है।

Read Also:- सुप्रीम कोर्ट: अपीलीय न्यायालय को Order 41 Rule 31 CPC के तहत बिंदु तय करने की आवश्यकता नहीं जब अपील में मुद्दे नहीं उठाए गए हों

हाईकोर्ट ने पाया कि स्क्रीनिंग कमेटी डॉ. स्वामी की पात्रता का मूल्यांकन ACR की कमी के कारण नहीं कर सकी। हालांकि डॉ. स्वामी ने दावा किया कि उन्होंने स्व-मूल्यांकन फॉर्म जमा किया था, लेकिन इसका कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह डॉ. स्वामी की जिम्मेदारी थी कि वह अपनी ACR प्रोन्नति के लिए उपलब्ध कराते।

“याचिकाकर्ता को कोई रोक नहीं थी कि वह स्व-मूल्यांकन फॉर्म तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पूरी ACR प्रस्तुत करें... याचिकाकर्ता को शामिल न किए जाने का कारण ACR की अनुपलब्धता था,”
— केरल हाईकोर्ट।

डॉ. स्वामी, 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिनकी सेवा रेकॉर्ड निष्कलंक रही है। उन्होंने सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल (CAT), एर्नाकुलम बेंच में राज्य सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी थी। लेकिन CAT ने राज्य का पक्ष बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी।

Read Also:- क्या हर गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के आधार अनिवार्य रूप से देना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने वर्ली हिट एंड रन मामले में फैसला सुरक्षित रखा

इसके बाद उन्होंने केरल हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया कि वह मुख्य सचिव के सीधे पद पर नियुक्ति नहीं, बल्कि 30 साल की सेवा और बिना प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर प्रोन्नति के पात्र हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बिना 90% ACR पूर्णता के वह पात्र नहीं माने जा सकते। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी कि आवश्यक ACR जमा करने के बाद वह फिर से प्रोन्नति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर डॉ. स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

“वर्तमान प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता... याचिकाकर्ता को ACR तैयार करने और प्रोन्नति पर पुनः विचार के लिए आवेदन करने से कोई नहीं रोकता,”
— सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए।

Similar Posts

सेटलमेंट एग्रीमेंट से उत्पन्न भूमि म्यूटेशन विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट

सेटलमेंट एग्रीमेंट से उत्पन्न भूमि म्यूटेशन विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट

Apr 27, 2025, 1 day ago
पंजाब में हाइब्रिड धान के बीजों की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

पंजाब में हाइब्रिड धान के बीजों की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

Apr 26, 2025, 2 days ago
आदेश 43 नियम 1ए के तहत समझौता डिक्री के खिलाफ कोई सीधी अपील नहीं; पहले ट्रायल कोर्ट के उपाय का इस्तेमाल किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

आदेश 43 नियम 1ए के तहत समझौता डिक्री के खिलाफ कोई सीधी अपील नहीं; पहले ट्रायल कोर्ट के उपाय का इस्तेमाल किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Apr 27, 2025, 1 day ago
छोटे बच्चों की देखभाल के मद्देनज़र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की हत्या के आरोपी महिला को जमानत दी

छोटे बच्चों की देखभाल के मद्देनज़र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की हत्या के आरोपी महिला को जमानत दी

Apr 27, 2025, 1 day ago
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह लैंडलॉर्ड-टेनेंट मामलों को प्राथमिकता दे जहां ट्रायल स्थगित है

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह लैंडलॉर्ड-टेनेंट मामलों को प्राथमिकता दे जहां ट्रायल स्थगित है

Apr 26, 2025, 2 days ago