सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना द्वारा शुरू की गई इन-हाउस जांच के बाद आई है, जिसमें जस्टिस वर्मा के आधिकारिक निवास पर बड़ी मात्रा में अवैध नकदी मिलने के आरोपों की जांच की गई थी।
एडवोकेट मैथ्यूज नेडुमपरा और तीन अन्य द्वारा दायर इस याचिका से पहले, एक रिट याचिका इन-हाउस जांच को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रारंभिक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह समय से पहले है और कहा, "इस चरण में इस रिट याचिका पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा।"
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इन-हाउस जांच समाप्त होने के बाद, सीजेआई ने रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंप दिया। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों को "प्रथम दृष्टया सत्य" पाया गया। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अब इस मामले में आपराधिक जांच आवश्यक है।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के के. वीरास्वामी मामले में दिए गए उस फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें किसी न्यायाधीश के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह शर्त कानून के विपरीत है और इसे फिर से देखा जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह मामला "न्याय बेचकर जमा की गई काली कमाई" का है। वे यह भी कहते हैं कि भले ही जस्टिस वर्मा का अपना पक्ष सही माना जाए, फिर भी इस मामले में FIR दर्ज न करना संदेहास्पद है। उन्होंने कहा:
"भले ही देर से हो, FIR दर्ज करना बिल्कुल जरूरी है ताकि पुलिस साजिश के पहलू की जांच कर सके।"
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याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि जस्टिस वर्मा की सिर्फ महाभियोग (इम्पीचमेंट) करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक दंड भी लागू होना चाहिए। उनके अनुसार:
"जब न्याय का रक्षक स्वयं आरोपी होता है, तो यह कोई साधारण अपराध नहीं होता, इसकी गंभीरता कहीं अधिक होती है और सजा भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए।"
यह विवाद 22 मार्च को शुरू हुआ, जब फायरफाइटिंग ऑपरेशन के दौरान जस्टिस वर्मा के आधिकारिक निवास के स्टोर-रूम में बड़ी मात्रा में नकदी का खुलासा हुआ। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में सेवा दे रहे थे। घटना के बाद, उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया और सीजेआई के निर्देश पर उनका न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया।