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जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक घंटे पहले कार्यवाही शुरू करने के बार के अनुरोध को स्वीकार किया

Shivam Y.
जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक घंटे पहले कार्यवाही शुरू करने के बार के अनुरोध को स्वीकार किया

लंबित जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट की कार्यवाही एक घंटा पहले शुरू करने का फैसला किया है।

14 मई को लिखे गए एक पत्र में, बार एसोसिएशन ने बताया,

"गर्मी की छुट्टियों से पहले सूचीबद्ध जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटारे के लिए बार के सदस्यों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं।"

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इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, एसोसिएशन ने आपराधिक रोस्टर में नियुक्त माननीय न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे सुबह 10 बजे की बजाय 9 बजे से कोर्ट कार्यवाही शुरू करने पर विचार करें, ताकि इन मामलों की जल्दी सुनवाई और निपटारा संभव हो सके।

आज शाम को, बार एसोसिएशन के सचिव गगनदीप जम्मू ने जानकारी दी कि माननीय न्यायाधीशों ने हिरासत में बंद लोगों की जमानत याचिकाओं की लंबितता को दूर करने के लिए इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

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उन्होंने आगे कहा,

"इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त स्लॉट खोलने पर सहमति दी है। यह विशेष व्यवस्था 1 जून से शुरू हो रही गर्मी की छुट्टियों तक जारी रहेगी, ताकि अनावश्यक देरी और लंबे स्थगन से बचा जा सके।"