उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के आरोप में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और उसके संस्थापकों, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ़ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि शिकायत में विज्ञापनों को भ्रामक या झूठे साबित करने के लिए विशिष्ट आरोपों और सबूतों का अभाव था।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 3, 4 और 7 के तहत 2024 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें आयुष मंत्रालय के 2022 के विभिन्न पत्रों का हवाला दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मधुघृत, मधुनाशिनी, दिव्य लिपिडोम और अन्य दवाओं का भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 16.04.2024 के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने कहा, "दावे के मिथ्या होने का कोई सबूत नहीं है, दावे के मिथ्या होने का कोई आरोप नहीं है और न ही इस बात का कोई विवरण है कि यह कैसे भ्रामक है।"
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायत में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विज्ञापन किस तरह से भ्रामक थे, दवाओं ने कथित तौर पर किन बीमारियों को ठीक करने का दावा किया था, या उन्होंने 1954 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कैसे किया। इसने यह भी नोट किया कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई विशेषज्ञ राय नहीं दी गई थी कि विज्ञापन भ्रामक थे।
“याचिकाकर्ता फर्म को केवल यह पत्र लिखना कि विज्ञापन हटा दिया जाना चाहिए, बिना यह बताए कि विज्ञापनों में किया गया दावा झूठा था, मुकदमा चलाने का कारण नहीं देता है,” न्यायालय ने कहा।
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न्यायालय द्वारा उठाया गया एक अन्य प्रमुख मुद्दा संज्ञान लेने की समय सीमा थी। अधिकांश कथित अपराध 15.04.2023 से पहले हुए थे, लेकिन संज्ञान 16.04.2024 को लिया गया। सीआरपीसी की धारा 468 के अनुसार, एक वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों को एक वर्ष के भीतर लिया जाना चाहिए।
“इसलिए, 16.04.2024 का संज्ञान का विवादित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता,” न्यायालय ने फैसला सुनाया।
न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण में भी दोष पाया, जिसमें कहा गया कि समन आदेश में न्यायिक विवेक का अभाव था और अभियोजन का समर्थन करने वाले किसी भी साक्ष्य का हवाला नहीं दिया गया था।
आदेश में आगे कहा गया, "समन आदेश में केवल शिकायतकर्ता के बयानों को दोहराया गया और यह आकलन नहीं किया गया कि क्या वे अपराध का गठन करते हैं।"
इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि शिकायत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दायर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि 1954 अधिनियम केवल अधिकृत अधिकारियों को ही ऐसी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देता है।
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उच्च न्यायालय ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के आधार पर राज्य के तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया:
"इस याचिका पर इस आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या विवादित आदेश वैध, सही और कानूनी है। अवमानना मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां यहां अप्रासंगिक हैं।"
मामला : मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बनाम उत्तराखंड राज्य
उपस्थिति
याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री पीयूष गर्ग।
राज्य के उप महाधिवक्ता श्री दीपक बिष्ट।