भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में तलाकशुदा महिला का स्थायी भरण-पोषण ₹50,000 प्रति माह कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी को उस जीवन स्तर के अनुरूप भरण-पोषण मिलना चाहिए जो उसने विवाह के दौरान जिया था, ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला राखी साधुखान बनाम राजा साधुखान मामले में सुनाया। इस जोड़े की शादी 1997 में हुई थी और वे 2008 से अलग रह रहे हैं। उनका एक बेटा है, जिसका जन्म 1998 में हुआ था।
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मामले की पृष्ठभूमि
पति ने 2008 में पत्नी पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक की याचिका दायर की थी। कई वर्षों तक मामला अदालतों में चलता रहा। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। लेकिन 2019 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर तलाक की डिक्री जारी कर दी, यह कहते हुए कि विवाह मानसिक क्रूरता और अपूरणीय टूटन के कारण समाप्त हो चुका है।
उच्च न्यायालय ने साथ ही यह आदेश दिया:
- पत्नी को ₹20,000 प्रति माह स्थायी भरण-पोषण (हर तीन वर्ष में 5% वृद्धि के साथ)
- पत्नी के निवास वाले मकान की रजिस्ट्री उनके नाम कराने और बंधक हटाने का निर्देश
- पत्नी और पुत्र को उसी मकान में रहने की अनुमति
- बेटे की शिक्षा व ट्यूशन के लिए अतिरिक्त राशि
पत्नी ने भरण-पोषण की राशि अपर्याप्त बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
पत्नी ने कहा कि ₹20,000 की राशि मूल रूप से अंतरिम भरण-पोषण के रूप में दी गई थी और यह उसकी वैवाहिक जीवनशैली के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्व पति की वर्तमान मासिक आय ₹1.64 लाख से अधिक है और पहले वह ताज होटल में कार्यरत थे, जहाँ वे इससे अधिक वेतन पाते थे।
पत्नी ने यह भी कहा कि वह अब तक अविवाहित हैं, अकेले रह रही हैं और पूरी तरह इस भरण-पोषण पर निर्भर हैं।
पति ने अपने पक्ष में कहा:
- उनकी वर्तमान आय ₹1.64 लाख है।
- मासिक खर्च ₹1.72 लाख है।
- दूसरी पत्नी, आश्रित परिवार और वृद्ध माता-पिता की जिम्मेदारी है।
उन्होंने यह भी कहा कि उनका 26 वर्षीय पुत्र अब स्वतंत्र है और उस पर उनकी आर्थिक निर्भरता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन और निर्णय
“अपीलकर्ता पत्नी उस जीवन स्तर के अनुरूप भरण-पोषण की हकदार है, जो उसने विवाह के दौरान जिया और जो उसके भविष्य को सुरक्षित करता है,” कोर्ट ने कहा।
न्यायालय ने पाया कि पति की आय और वित्तीय स्थिति को देखते हुए ₹20,000 की राशि पर्याप्त नहीं थी। बढ़ती महंगाई और पत्नी की वित्तीय निर्भरता को देखते हुए अदालत ने स्थायी भरण-पोषण ₹50,000 प्रति माह निर्धारित किया, जिसमें हर दो वर्ष में 5% की वृद्धि होगी।
बेटे के संबंध में, चूंकि वह अब बालिग है, इसलिए कोर्ट ने अनिवार्य भरण-पोषण से इनकार किया। हालांकि, पिता चाहे तो शिक्षा या अन्य आवश्यक खर्चों में स्वेच्छा से मदद कर सकते हैं।
“बेटे का संपत्ति में उत्तराधिकार अधिकार अप्रभावित रहेगा और वह कानून के अनुसार दावा कर सकता है,” कोर्ट ने स्पष्ट किया।
अवमानना याचिका और अन्य लंबित आवेदन भी खारिज कर दिए गए।
केस का शीर्षक: राखी साधुखान बनाम राजा साधुखान