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सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ को संगठित ग्रुप-ए सेवाओं के सभी लाभ दिए; आईपीएस अधिकारियों की सीएपीएफ में प्रतिनियुक्ति धीरे-धीरे घटाने का सुझाव

25 May 2025 10:29 AM - By Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ को संगठित ग्रुप-ए सेवाओं के सभी लाभ दिए; आईपीएस अधिकारियों की सीएपीएफ में प्रतिनियुक्ति धीरे-धीरे घटाने का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) के अधिकारी संगठित ग्रुप-ए सेवाओं (OGAS) के हिस्से के रूप में माने जाएंगे।
इस स्थिति के तहत उन्हें सभी संबंधित लाभ, जैसे नॉन-फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (NFFU), और कैडर समीक्षा जैसे सभी कैडर से जुड़े मामलों में हकदार माना जाएगा।

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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा:

“अब जबकि केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि CAPFs को OGAS में शामिल किया गया है, तो इसके स्वाभाविक परिणाम सामने आने चाहिए। इस न्यायालय के हरानंदा मामले के निर्णय के बाद, योग्य CAPF अधिकारियों को पहले ही NFFU दिया जा चुका है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12.07.2019 यह स्पष्ट करता है कि CAPFs को कैडर मुद्दों और अन्य सभी संबंधित मामलों के लिए OGAS माना गया है। दूसरे शब्दों में, CAPFs सभी मामलों में OGAS माने जाएंगे।”

यह फैसला CAPF अधिकारियों के बीच लंबे समय से चली आ रही कैरियर ठहराव की चिंताओं को दूर करता है।
कई अधिकारियों को पदोन्नति के सीमित अवसरों का सामना करना पड़ता था क्योंकि वरिष्ठ पदों का बड़ा हिस्सा भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरा हुआ था।
कोर्ट का यह निर्णय CAPF अधिकारियों को अपनी सेवा में उचित मान्यता और पदोन्नति के अवसर दिलाने का प्रयास है।

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साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने CAPFs में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को धीरे-धीरे कम करने का सुझाव दिया।
इस कदम का उद्देश्य CAPFs की आंतरिक कैडर को मजबूत करना और बलों के भीतर से नेतृत्व को बढ़ावा देना है।
हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि IPS अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति के मौजूदा अधिकार इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे।

कोर्ट ने जोर देते हुए कहा:

“अपीलों का निर्णय करते समय इस न्यायालय ने प्रतिनियुक्ति के लिए IPS अधिकारियों के अधिकार के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि यह इस न्यायालय के सामने विवाद और/या मुद्दा नहीं था, और इस न्यायालय के निर्णय को केवल संगठित ग्रुप-‘A’ केंद्रीय सेवाओं की स्वीकृति के संबंध में ही समझा जाएगा।”

यह स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करता है कि जबकि CAPFs को अपना नेतृत्व विकसित करने का अवसर मिलेगा, IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की स्थापित प्रक्रियाएं बरकरार रहेंगी।

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सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला CAPF अधिकारियों की पेशेवर वृद्धि और मान्यता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
CAPFs को संगठित ग्रुप-ए सेवाओं का दर्जा देकर और IPS प्रतिनियुक्तियों में संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करते हुए, कोर्ट ने भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भीतर अधिक समान और कुशल ढांचे को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

केस नं. – सिविल अपील नं. 13104/2024

केस का शीर्षक – संजय प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा इससे जुड़े मामले

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