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राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपये के बैंक गारंटी के साथ PMLA आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति दी

Shivam Y.
राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपये के बैंक गारंटी के साथ PMLA आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के एक मामले में आरोपी व्यक्ति को व्यावसायिक बैठकों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मूलभूत पहलू है। कोर्ट ने उसकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए 25 लाख रुपये के बैंक गारंटी सहित सख्त शर्तें लगाईं।

मामले की पृष्ठभूमि

आरोपी, आशुतोष बजोरिया, पर PMLA की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए थे। जुलाई 2021 में मामले की सुनवाई करते हुए जयपुर की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। हालांकि, वारंट वापस लौट आए, जिसमें एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बजोरिया फरार हो गए हैं। इसके बाद, उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट और CrPC की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू की गई।

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बजोरिया ने बाद में गैर-जमानती वारंट को जमानती वारंट में बदलने के लिए आवेदन दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने तब हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए जमानत बांड जमा करने की अनुमति दी। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन शर्त यह रखी गई कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे।

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बजोरिया ने व्यावसायिक बैठकों के लिए सिंगापुर और दुबई की यात्रा की अनुमति मांगी और उन कंपनियों के पत्र जमा किए जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार धंड ने सुप्रीम कोर्ट के मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। अदालत ने कहा:

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति का व्यापक दायरा है, जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार शामिल है। किसी व्यक्ति को इस अधिकार से केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।"

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हाईकोर्ट ने इस अधिकार को अभियोजन पक्ष की चिंताओं के साथ संतुलित किया और कहा कि उचित शर्तें लगाकर आरोपी की मुकदमे के लिए उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है। इसने प्रवर्तन निदेशालय की आपत्तियों को खारिज करते हुए बजोरिया द्वारा अपने व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर जोर दिया।

अदालत ने बजोरिया की यात्रा की अनुमति तो दी, लेकिन सख्त शर्तें लगाईं:

  1. उन्हें 20 जनवरी, 2023 तक भारत वापस आना होगा और 25 लाख रुपये का बैंक गारंटी जमा करना होगा।
  2. वापसी पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
  3. वह सिंगापुर और दुबई के अलावा किसी अन्य देश की यात्रा नहीं कर सकते।
  4. उन्हें अपना मोबाइल सक्रिय रखना होगा और कोर्ट को अपना संपर्क विवरण साझा करना होगा।

शर्तों का पालन न करने पर बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

केस का शीर्षक: आशुतोष बाजोरिया बनाम राजेश कुमार शर्मा (एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 12/2023)