भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में लंबित आपीलों की अंतिम सुनवाई की तारीख 6 और 7 मई, तय कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों तारीखों को केवल इसी मामले की सुनवाई होगी और कोई अन्य मामला सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
यह आपीलें 2018 में दायर की गई थीं, जिनमें दोषियों ने अपने दोषसिद्धि को चुनौती दी है, जबकि गुजरात सरकार ने कुछ दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की है। यह मामला कई बार स्थगित हो चुका है। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने पहले भी बार-बार स्थगन पर नाराजगी जताई थी।
“वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने मामले को खोला है। उन्होंने एक संकलन प्रस्तुत किया है, जिसे संशोधित करने की आवश्यकता है। वह इसे 3 मई तक संशोधित कर जमा करेंगे,” अदालत ने अपने आदेश में कहा।
Read Also:- धारा 498A का एक दुरुपयोग सैकड़ों असली घरेलू हिंसा मामलों को नहीं ढक सकता: सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने सभी वकीलों को निर्देश दिया कि वे अपनी-अपनी ओर से दस्तावेज तैयार रखें ताकि लगातार सुनवाई हो सके। 6 मई से तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जैसा कि मृत्युदंड से जुड़े मामलों के लिए नियमों में निर्धारित है।
“हम रजिस्ट्री से अनुरोध करते हैं कि इस मामले को 6 और 7 मई को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। इन तारीखों को कोई अन्य मामला सूचीबद्ध न किया जाए,” कोर्ट ने निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दया याचिका या रिहाई से जुड़े मुद्दे इस अपील से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि यह अधिकार राज्य सरकार के पास है।
गोधरा की यह घटना 27 फरवरी 2002 को हुई थी, जब 58 लोग, जो अयोध्या से लौट रहे हिंदू स्वयंसेवक थे, साबरमती एक्सप्रेस की S-6 बोगी में आग लगने से जलकर मारे गए थे। इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे।
2011 में एक विशेष अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें से 11 को मौत की सज़ा और 20 को उम्रकैद दी गई। 63 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने सभी मृत्युदंड को उम्रकैद में बदल दिया और अन्य दोषियों की सजा को बरकरार रखा।
Read Also:- सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट की आलोचना की, POCSO मामले में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर रद्द करने पर
तब से कई दोषियों ने जमानत की याचिका दी। एक दोषी, अब्दुल रहमान धनतिया को 2022 में अंतरिम जमानत दी गई क्योंकि उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और बेटियां मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं। एक अन्य दोषी फारूक को 17 साल की सजा काटने के बाद यह देखते हुए जमानत दी गई कि उसका रोल केवल पत्थरबाज़ी तक सीमित था। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को जमानत दी और 4 को जमानत देने से इनकार कर दिया।
अगस्त 2023 में अदालत ने तीन अन्य दोषियों - शौकत यूसुफ इस्माइल मोहान, सिद्दीक अब्दुल्ला बदाम शेख और बिलाल अब्दुल्ला बदाम घांची की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनकी भूमिका विशेष थी।
“सुप्रीम कोर्ट के नियम और Mohd. Arif @ Ashfaq बनाम भारत सरकार (2014) के फैसले के अनुसार, मृत्युदंड से जुड़े मामलों में तीन न्यायाधीशों की पीठ अनिवार्य है,” वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने दलील दी।
अब सुप्रीम कोर्ट इस गंभीर और पुराने मामले की सुनवाई पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसकी सुनवाई 6 और 7 मई को पूरे दिन की जाएगी।
केस विवरण: अब्दुल रहमान धनतिया @ कनकटो @ जम्बुरो बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील 517/2018 और अन्य।