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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदार उमा चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द किया

Shivam Y.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदार उमा चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द किया

28 जुलाई 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती उमा चौहान द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दे दी, तथा गाजियाबाद के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (एसडी) के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने सीआरपीसी की धारा 245(2) के तहत उनके डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर दिया था।

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विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद स्मृति उमा चौहान और स्मृति प्रिया गोयल के बीच एक संपत्ति सौदे को लेकर हुआ था, जो गाजियाबाद स्थित एक घर से संबंधित था। 08 जुलाई 2016 को ₹38.5 लाख की कीमत पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल साइन हुआ, जिसमें ₹5 लाख एडवांस दिया गया। किन्हीं तकनीकी कारणों से विक्रय विलेख निष्पादित नहीं हो सका और इसके स्थान पर एक किरायानामा तैयार किया गया और उमा चौहान ने किरायेदार के रूप में मकान का कब्जा ले लिया।

योगेश कुमार गोयल नामक शिकायतकर्ता ने धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एक अर्जी दायर की, जिसे बाद में शिकायत में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि उमा चौहान ने:

  • अवैध रूप से तीसरी मंजिल पर कब्जा कर लिया।
  • बिना अनुमति के अपने नाम पर बिजली मीटर लगवाया।
  • मकान को क्षति पहुंचाई।

इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्हें धारा 420 IPC (धोखाधड़ी) के अंतर्गत तलब किया गया।

"कोई भी किरायेदार बिना बिजली के किराए की संपत्ति में नहीं रह सकता, और यह मामला नहीं है कि किराए की संपत्ति में कोई अन्य मीटर लगा था।" – माननीय न्यायालय

इससे पहले, उमा चौहान ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही रद्द करने की अर्जी दी थी, जिसे 10 अगस्त 2022 को उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया कि वह ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल कर सकती हैं। बाद में 14 नवंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी।

पुनरीक्षण याचिका में, उनके वकील ने तर्क दिया कि यह मामला पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है और आपराधिक कार्यवाही का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि:

  • दीवानी वाद में कहीं भी अवैध कब्जे या क्षति की बात नहीं की गई है।
  • बिजली मीटर किरायानामा के अनुसार ही स्थापित किया गया।
  • शिकायतकर्ता मकान का मालिक नहीं है, असली मालकिन स्मृति प्रिया गोयल हैं।

सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें नोट कीं:

  • किरायानामा में साफ तौर पर अतिरिक्त मीटर से बिजली बिल भरने की बात कही गई है।
  • ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि बिजली मीटर धोखाधड़ी से लगवाया गया।
  • उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के अंतर्गत किरायेदार स्वतंत्र रूप से बिजली कनेक्शन ले सकता है (क्लॉज 4.4 और एनेक्सचर 4.2)।
  • शिकायतकर्ता की गवाही विधिवत रिकॉर्ड नहीं की गई।

“दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों में परस्पर विरोधी दावे किए गए हैं… वर्तमान आपराधिक कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।” – माननीय राजीव मिश्रा, न्यायाधीश

राजीव थापर बनाम मदनलाल कपूर तथा एन. राघवेंद्र बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि धारा 420 आईपीसी की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होतीं, खासकर शुरुआत से ही धोखाधड़ी की मंशा की आवश्यकता।

अंततः, उच्च न्यायालय ने कहा:

  • आपराधिक मामला केवल दीवानी मामले में लाभ पाने के लिए दर्ज कराया गया।
  • धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता।

“किरायेदार के रूप में पुनरीक्षणकर्ता को बिजली कनेक्शन लेने का वैधानिक अधिकार था और मीटर की स्थापना को धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता।” – माननीय न्यायालय

अतः, न्यायालय ने:

  • पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया।
  • दिनांक 14.11.2022 का आदेश रद्द किया।
  • शिकायत संख्या 5385/2021 की समस्त कार्यवाही को समाप्त किया।

केस का शीर्षक: श्रीमती उमा चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

केस संख्या: CRLR(A) 3431/2023

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Advocate Mohammad Samiuzzaman Khan

Gmail: samiuzzama0786@gmail.com